इंस्पैक्टर ने ‘आप’ विधायक को गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट में लगाई पटीशन

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खन्ना : आम आदमी पार्टी के एक विधायक को पुराने मामले में भगौड़ा बताते हुए पंजाब पुलिस के एक इंस्पैक्टर ने इस विधायक को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पटीशन दायर की। जिसमें हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा जवाब मांगते हुए 3 अगस्त 2022 को अगली सुनवाई तय की है।
शिकायत करने वाले इंस्पैक्टर करनैल सिंह ने अपनी रिट पटीशन में कहा है कि पायल हलका विधायक मनविन्द्र सिंह गियासपुरा जब लोक इंसाफ पार्टी के नेता थे तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पायल थाने के सीमा क्षेत्र में धरना दे दिया था। थाने को बंद कर दिया गया था।
पुलिस पर हमला किया गया था तो पुलिस पर हमला करने संबंधी थाना पायल में एफआईआर नंबर-142 / तिथि 20.09.2022 को धारा 353,188,186, 332, 224,506,148, 149,269 आीपीसी, आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 तथा पंजाब की धारा 50 अधीन गियासपुरा तथा उनके साथियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया था। इस संबंधी विशेष जांच टीम का गठन भी किया गया था पर अभी तक उपरोक्त एसआईटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक पर कार्रवाई न होने करके इंस्पैक्टर करनैल सिंह द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है।
करनैल सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने मुलाजिमों को इंसाफ नहीं दे रहे, जिले के अधिकारियों को बार-बार कहने पर सुनवाई न होने की सूरत में हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह विधायक कानून का भगौड़ा है, इस पर चौकी रौणी में भी कोरोना नियमों की अवहेलना का पर्चा दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक बदलाखोरी की नीति से काम कर रहे हैं। उनकी सर्विस 10 महीने की रहती है। उन्हें परेशान करने के लिए विधायक के कहने पर फिरोजपुर की बदली कर दी गई।

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