एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े संदिग्धों के 14 परिसरों पर की छापेमारी

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पंजाब में गैरकानूनी एसोसिएशन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की। एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े संदिग्धों के 14 परिसरों पर छापेमारी की।
यह छापेमारी पंजाब पुलिस के साथ मिलकर की जी रही है।जिन स्थानों की खोज की जा रही है उनमें पंजाब के खन्ना और मोगा शामिल हैं, 14 में हरियाणा के यमुनानगर और कुरुक्षेत्र भी शामिल हैं। एनआईए के अधिकारियों ने एसएफजे और पन्नू से जुड़े कुछ संदिग्धों के बारे में विशिष्ट जानकारी जुटाने का लिए यह छापेमारी की।
यह कदम एनआईए द्वारा एसएफजे के ‘लिस्टेड इंडिविजुअल टेररिस्ट’ गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज करने की घोषणा के दो दिन बाद आया है। जिसमें उसके नवीनतम वायरल वीडियो में एयर इंडिया में उड़ान भरने वाले यात्रियों को वैश्विक नाकाबंदी और इसके संचालन को बंद करने की धमकी दी गई थी। एनआईए ने पन्नू पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एनआईए ने एक बयान में कहा कि “पन्नू गैरकानूनी ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ एसएफजे का स्व-घोषित जनरल काउंसिल है, और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो संदेशों के जारी होने और प्रसारित होने के आग्रह के बाद वह एक बार फिर से विवादों में है। सिखों को 19 नवंबर और उसके बाद एयर इंडिया के विमानों से उड़ान नहीं भरने की सलाह देते हुए कहा गया है कि यदि वे एयर इंडिया से उड़ान भरेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है.”
पन्नू ने धमकी दी कि एयर इंडिया को दुनिया में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पन्नु के दावों और धमकियों ने कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया उड़ान भरती है, सुरक्षा बलों द्वारा हाई अलर्ट के साथ-साथ जांच शुरू कर दी है।
भारत में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देने की अपनी ठोस योजना के तहत, पन्नू पंजाब राज्य में प्रचलित मुद्दों, विशेषकर सिख धर्म के संबंध में, देश में सिखों और अन्य समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा एक झूठी कहानी बना रहा है।
बता दें कि पन्नू ने अतीत में रेलवे के साथ-साथ भारत में थर्मल पावर प्लांटों सहित आवश्यक परिवहन नेटवर्क प्रणालियों को धमकी देने और बाधित करने का प्रयास करके सक्रिय रूप से प्रचारित किया है। गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2019 को एसएफजे को उसकी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पन्नु को ‘व्यक्तिगत आतंकवादी’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पन्नू 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था.
सितंबर 2023 में एनआईए ने लिस्टर आतंकी के अमृतसर (पंजाब) और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में उसके हिस्से के घर और जमीन को जब्त कर लिया था. 3 फरवरी, 2021 को एनआईए विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और 29 नवंबर, 2022 को उन्हें ‘घोषित अपराधी (पीओ)’ घोषित किया गया था.

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