मंडी।: गाड़ी पर अवैध रूप से फ्लैग रॉड लगाने और पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन को मौके से भगा ले जाने कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर को अदालत में तलब किया है।
अदालत ने पुलिस को उक्त बोलेरो गाड़ी को तुरंत कब्जे में लेकर उस पर लगी फ्लैग रॉड को हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। शहरी पुलिस चौकी के यातायात प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा कोर्ट में दायर चालान पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह कदम उठाया है।
न्यायालय ने पैलेस कॉलोनी निवासी और गाड़ी (एचपी33जी-0027) की मालिक चंपा ठाकुर पत्नी जोगेंद्र सिंह को 10 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। इसके लिए सदर थाना प्रभारी को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से समन की तामील करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस टीम गत दिनों सेरी मंच के पास वाहनों का स्पाट ट्रायल और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उक्त वीआइपी गाड़ी को रोका गया, जिस पर नियमों के विपरीत फ्लैग रॉड लगी हुई थी। जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी चाही, तो चालक मुस्तैदी दिखाने के बजाय वाहन को मौके से भगा ले गया।
गाड़ी में चंपा ठाकुर नहीं थी। पुलिस ने इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 (ए)(4) और 179 के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने इस पर का कड़ा रुख अपनाते हुए सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि इस वाहन को तत्काल कब्जे में लिया जाए और इस पर लगी फ्लैग रॉड को हटाया जाए।
कोर्ट ने साफ किया है कि फ्लैग रॉड हटाने और उसकी फोटोग्राफी करने के बाद ही वाहन को मालिक को सौंपा जाए। साथ ही, 10 जुलाई को इस पूरी कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।
