चब्बेवाल विधान सभा उप चुनाव : 13 नवंबर को चुनाव और 23 नवंबर को होगी गिनती, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर

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 चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र में पारदर्शी व शांतिपूवर्क ढंग करवाए जाएंगे उप चुनाव, सी-विजिल मोबाइल एप से आम लोग भी रख सकेंगे आदर्श चुनान आचार संहिता पर नजर1950 हैल्प लाईन नंबर पर दर्ज करवा सकतें हैं शिकायत : DC 

पेड न्जूयबल्क एस.एम.एस. व सोशल मीडिया पर रहेगी एम.सी.एम.सी. की पैनी नजर : DC 

होशियारपुर, 16 अक्टूबरः      भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से चब्बेवाल विधान सभा उप चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा के साथ ही विधान सभा क्षेत्र 44-चब्बेवाल(एस.सी) में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

        यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य)-कम-रिर्टर्निंग अधिकारी चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र राहुल चाबा, एस.पी सर्बजीत सिंह बाहिया भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र चब्बेवाल के लिए मतदान 13 नवंबर 2024 को होगा और 23 नवंबर 2024 को वोटों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 18 अक्टूबर 2024 से दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की पड़ताल 28 अक्टूबर 2024 को होगी व नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है।

              जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र में 159141 वोटर हैं, जिनमें 83544 पुरुष, 75593 महिला, 4 ट्रांसजैंडर वोटर हैं। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र में 21 एन.आर.आई व 601 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र में 205 पोलिंग स्टेशन हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता पर निगरानी रखने के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्कायर्ड, 9 स्टैटिक सर्विलेंस टीम और 3 विडियो सर्विलेंस टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस किसी भी तरह की चुनाव सामग्री प्रकाशित करने के दौरान उस पर प्रिंटर व और पब्लिशर्ज का नाम जरुर प्रकाशित करें, इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सैक्शन 127 ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरकारी व सार्वजनिक प्रापर्टी पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग व पोस्टर हटाने का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी निजी प्रापर्टी पर भी बिना आज्ञा कोई चुनावी विज्ञापन व होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के लिए सभी टीमें पूरी मुश्तैदी के साथ काम करेंगी और इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करन वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यकीनी बनाएं।

          जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से सी- विजिल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है और इसके द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना संबंधी कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता यदि चाहे तो अपनी पहचान गुप्त भी रख सकता है। सी- विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रुम जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 235 में स्थापित किया गया है, जो कि 1950 हैल्प लाइन नंबर का काल सैंटर भी रहेगा। इस सैंटर पर फोन कर चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी या शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि के.वाई.सी एप के माध्यम से वोटर अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की ओर से गठित एम.सी.एम.सी. टीम पेड न्यूज, बल्क एस.एम.एस. और सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया/ रेडियो में विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल व उम्मीदवार सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी आनलाइन परमिशन ले सकते हैं।

         कोमल मित्तल ने बताया कि पोलिंग बूथों पर पीने के पानी, शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, साइनेज, हैल्प डैस्क, शैड, उपयुक्त प्रकाश, वोटर फैसीलीटेशन सैंटर की व्यवस्था है। इसके अलावा माडल पोलिंग स्टेशन,  पी.डब्लयू.डी मैनेजड पोलिंग स्टेशन, वूमैन मैनेजड पोलिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर अपने घर से मतदान कर सकेंगे, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग व दिव्यांग वोटरों को ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 210 (एम.ए ब्रांच) में एक सैल स्थापित किया गया है, जहां से विभिन्न रैली व लाउड स्पीकर की तरह विभिन्न प्रकार की परमिशन दी जाएंगी।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी डर, भय या लालच के मतदान जरुर करना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी वोटर अपने मतदान का जरुर प्रयोग करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी डालें। इस मौके पर तहसीलदार चुनाव सर्बजीत सिंह भी उपस्थित थे।

समूह राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन बनाएं यकीनीः डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र उप चुनाव की घोषणा कर दी गई है व इसके तुरंत प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस लिए समूह राजनीतिक पार्टियां आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करना यकीनी बनाएं। वे आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में चुनाव आचार संहिता की हिदायतों से परिचित करवाने से संबंधी समूह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य)-कम- रिटर्निंग अधिकारी चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र राहुल चाबा, एस.पी सर्बजीत सिंह बाहिया, तहसीलदार चुनाव सर्बजीत सिंह भी मौजूद थे।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि अपने प्रचार के दौरान हर पक्ष से हिदायतों का पालन यकीनी बनाया जाए व किसी भी समाज, जाति व धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी तरह की हेट स्पीच, किसी के निजी जीवन की ओलचना, लोगों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों, विज्ञापनों को समाचार के रुप में न प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित कोई भी गतिविध करने के लिए संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य व बिना मंजूरी कोई भी काम न किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की रैलियां, लाउड स्पीकर आदि की आज्ञा भारतीय निर्वाचन आयोग की ओऱ से जारी सुविधा पोर्टल की बैबसाइट, एप के माध्यम से आनलाइन ले सकते हैं व आफ लाइन आज्ञा लेने के लिए परमिशन सैल कमरा नंबर 210, एम.ए ब्रांच, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स, होशियारपुर में स्थापित किया गया है। चुनाव प्रचार में किसी भी हालत में बाल मजदूरी न करवाई जाए। जिला स्तर पर कंट्रोल रुम जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 235 में स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 01882-225013 है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव, जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समूह राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन के लिए एम.सी.एम.सी से पहले सर्टिफिकेशन लेना जरुरी है।

इस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रजनीश टंडन, आम आदमी पार्टी से जसपाल सिंह, बहुजन समाज पार्टी से मदन सिंह बैंस व भारतीय जनता पार्टी से भूषण कुमार शर्मा भी मौजूद थे।

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