डलहौजी में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, डीसी ने जारी किए नए आदेश : वन-वे सिस्टम और पार्किंग नियम लागू, भारी वाहनों के समय तय

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मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री बंद, सुरक्षा के लिए बड़े फैसले

एएम नाथ। चम्बा : जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत व्यापक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 25 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे और पूरे वर्ष लागू रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जारी आदेश के अनुसार बस स्टैंड से सुभाष चौक और गांधी चौक होते हुए वापस बस स्टैंड तक (जीएनपीएस स्कूल रोड मार्ग) सभी वाहनों (दो पहिया छोड़कर) के लिए वन-वे ट्रैफिक लागू रहेगा। इसके अलावा सुभाष चौक (एंट्री)–कोर्ट रोड–पोट्रेइन रोड–सुभाष चौक (एग्जिट) मार्ग पर भी विशेष श्रेणी के वाहनों को छोड़कर एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है।
भारी वाहनों, टूरिस्ट और शैक्षणिक टूर बसों के लिए प्रवेश और निकास का समय सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक तथा शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। स्कूल बसों के संचालन के लिए भी विशेष समय तय किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
गरम सड़क पर दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के अलावा केवल स्थानीय निवासियों और वहां स्थित होटलों में आने वाले पर्यटकों के वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। मॉल रोड पर जीपीओ से भंडारी पैलेस के पास नगर परिषद पार्किंग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
प्रशासन ने पार्किंग को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वाहनों की पार्किंग केवल पीली रेखा से चिह्नित स्थानों पर ही की जा सकेगी। कई प्रमुख मार्गों को ‘नो पार्किंग ज़ोन’ घोषित किया गया है, जिनमें खज्जियार रोड, पंचपुल्ला रोड, सीबी रोड और ठंडी सड़क शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, वाहनों की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को इन नियमों से छूट दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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