ड्रोन कैमरा चलाने व उड़ाने पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदी

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होशियारपुर, 20 दिसंबर : जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर से 21 दिसंबर तक वन मंडल रैस्ट हाउस चौहाल व 20 दिसंबर 29 दिसंबर तक धम्म धजा विपाशना मैडिटेशन सैंटर आनंदगढ़, महिलांवाली के आस-पास ड्रोन कैमरा चलाने/उड़ाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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