त्योहारों के अवसर पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने किया समय निर्धारित

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होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर जिले की सीमा के अंदर पटाखे चलाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखे और आतिशबाजी चलाने के लिए दिन और समय निर्धारित किया है और निर्देश दिया है कि इस निर्धारित समय के बाद या इससे पहले पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली के दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, 5 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, तथा 25-26 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर (मध्यरात्रि) को नए साल के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों, इलाका मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

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