नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं : पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में महत्वपूर्ण अपडेट

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चंडीगढ़: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले चरण में 20.66 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से जांच के दायरे में आए हैं।

इनमें मृत, स्थायी रूप से बाहर जा चुके और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर दावा या आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नामों की स्थिति : पंजाब की जून 2026 वाली मतदाता सूची में 20.66 लाख नामों पर विभिन्न कारणों से कार्रवाई की गई है। इनमें लगभग 9.5 लाख मतदाता ऐसे हैं, जो स्थायी रूप से राज्य से बाहर जा चुके हैं। लगभग 5.75 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 1.20 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। करीब 4.12 लाख मतदाताओं का पंजाब में कोई पता नहीं मिला है।

मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प में नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी। वोटर आईडी नंबर से भी खोज की जा सकती है। पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP के जरिए भी विवरण जांचा जा सकता है। नाम मिलने पर ‘View Details’ से मतदाता सूचना पर्ची डाउनलोड की जा सकेगी।

नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं :  यदि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है, तो योग्य नागरिक Form-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। उम्र और पते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। आवेदन BLO, ERO, AERO या संबंधित चुनाव कार्यालय में जमा किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करते समय रसीद और रेफरेंस नंबर लेना आवश्यक है।

अनमैप्ड वोटर्स को मिलेगा मौका :  SIR के दौरान लगभग 12.80 लाख मतदाताओं का रिकॉर्ड 2003 या उससे पहले की पिछली SIR सूची से मेल नहीं खा रहा है। ऐसे मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में रह सकता है, लेकिन रिकॉर्ड अनमैप्ड दिखेगा। 13 अगस्त से संबंधित मतदाताओं को नोटिस दिए जाने हैं। उन्हें दस्तावेजों और पात्रता के आधार पर अपना रिकॉर्ड सत्यापित कराने का अवसर मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर Form-8 के जरिए सुधार या पता बदलने का आवेदन किया जा सकता

12 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका :  संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इसके बाद ERO और AERO स्तर पर जांच, नोटिस, सुनवाई और निस्तारण होगा। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी Form-6A के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता न ली हो। NRI मतदाता को मतदान के लिए संबंधित केंद्र पर मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ खुद उपस्थित होना होगा।

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