रिश्वत मामले में पंजाब के निलंबित डीआईजी भुल्लर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

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चंडीगढ़, 31 अक्टूबर : चंडीगढ़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

बुड़ैल जेल में बंद भुल्लर को दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किया गया।

भुल्लर के वकील ने बताया, ”सीबीआई ने न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया था और अदालत ने इसे बढ़ाकर 14 नवंबर तक कर दिया।”

भुल्लर को 16 अक्टूबर को आठ लाख रुपये की रिश्वत से जुड़े मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था।

फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी कबाड़ व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी भुल्लर ने उसके खिलाफ 2023 में दायर एक प्राथमिकी का ”निपटारा करने” के लिए हर महीने भुगतान की मांग की थी। इसके बाद भुल्लर को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया था।

सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भुल्लर ने सरहिंद में उसके (शिकायतकर्ता के) खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का निपटारा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई बलपूर्वक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई नहीं जाएगी, अपने बिचौलिये के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भुल्लर ‘सेवा-पानी’ (नियमित मासिक भुगतान) की मांग कर रहे थे और इसका भुगतान न करने पर उन्होंने शिकायकर्ता को व्यापार से संबंधित झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।

चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत ने 17 अक्टूबर को भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को बढ़ा दी गई।

चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे।

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भुल्लर को नवंबर 2024 में डीआईजी (रोपड़ रेंज) नियुक्त किया गया था। रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

 

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