सरबजीत कौर के निकाह पर पहली पत्नी का विरोध, नासिर पर बिना अनुमति दूसरी शादी का आरोप

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लाहौर। भारत से पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर और नासिर हुसैन के निकाह से जुड़े मामले में अब नया मोड़ आ गया है। नासिर हुसैन की पहली पत्नी साइमा नासर ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने पति और सरबजीत कौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

साइमा का आरोप है कि नासिर हुसैन ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना सरबजीत कौर से दूसरी शादी की। इसके बाद उन्हें उनके चार नाबालिग बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। साइमा ने अदालत से बच्चों के लिए मासिक भत्ते के साथ रहने के लिए घर उपलब्ध कराने की मांग की है।

साइमा के प्रमुख आरोप

1. घर पर कब्जा करने का आरोप

साइमा नासर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि भारत से यात्रा वीजा पर पाकिस्तान पहुंची सरबजीत कौर ने उनके घर पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया। साइमा के मुताबिक, उन्हें और उनके चार छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया।

उन्होंने दावा किया कि उनके कपड़े तक बाहर फेंक दिए गए और परिवार के लिए भोजन का सहारा भी छीन लिया गया।

2. पहली पत्नी की अनुमति के बिना निकाह का आरोप

साइमा के वकील अली चंगेजी संधू के अनुसार, पाकिस्तान के कानून में दूसरी शादी को लेकर पहली पत्नी की लिखित अनुमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है।

साइमा का आरोप है कि नासिर हुसैन ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना सरबजीत कौर से निकाह किया।

मामले में लाहौर हाईकोर्ट ने नासिर हुसैन को नोटिस जारी किया है।

3. सरबजीत कौर पर लगाए गंभीर आरोप

याचिका में साइमा ने सरबजीत कौर के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरबजीत कौर मोबाइल के जरिए गैर-मर्दों के सामने कथित तौर पर अश्लील गतिविधियां करती हैं और उनके पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहती हैं।

साइमा का कहना है कि इस कथित व्यवहार का उनके बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

4. बच्चों के भरण-पोषण और रहने की व्यवस्था की मांग

साइमा ने अदालत से अपने चार नाबालिग बच्चों के लिए मासिक भत्ते की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने रहने के लिए घर उपलब्ध कराने की भी गुहार लगाई है।

अब इस मामले में अदालत के समक्ष नासिर हुसैन और सरबजीत कौर का पक्ष भी सामने आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

गौरतलब है कि साइमा नासर द्वारा लगाए गए आरोप फिलहाल याचिका में किए गए दावे हैं। इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण अदालत और संबंधित जांच प्रक्रिया के आधार पर होगा।

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