साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को – सीजेएम अपराजिता जोशी

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जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील
होशियारपुर, 22 नवंबर :
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर की ओर से सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एस. ए. एस.नगर के दिशा-निर्देश अनुसार वर्ष 2023 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसम्बर 2023 को जिला स्तर एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है। ये जानकारी देते हुए सी. जे. एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अपराजिता जोशी ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में लगाईं जाने वाली इस अदालत में सिविल मामले, एम. ए. सी. टी मामले, आपराधिक शमनीय मामले, राजस्व मामले, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामले (लंबित और पूर्व-मुकदमेबाजी), दूरसंचार कंपनियों के मामले और अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेटिव दोनों तरह के मामले निपटारे के लिए रखे जायेंगे। उन्होंने जिला वासियों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर कर इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है और इन लोक अदालतों के फैसले को सिविल डिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त है।

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