हथियार या हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर भी रहेगी पाबंदी : सार्वजनिक समागमों में हथियार ले जाने इसके सार्वजनिक व सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर लगी पाबंदी

by

होशियारपुर, 02 दिसंबर:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सार्वजनिक एकत्रीकरण, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य समागमों में हथियार ले जाने, हथियारों का सार्वजनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन करने व हथियार या हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर पाबंदी लगा दी है।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह मामलों व न्याय विभाग की ओर से जारी आदेशों के मद्देनजर जिले में अमन व कानून की स्थिति कायम रखने के लिए यह पाबंदी 31 जनवरी 2023 तक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

केंद्र सरकार महंगाई को नकेल डालें, खानपान की वस्तुएं लगाया जीएसटी खत्म किया जाए : मट्टू

गढ़शंकर: 14 सितम्बर : सीपीआई (एम) की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर भमियां (सलाहपुर), पाहलेवाल, गढ़शंकर वार्ड नंबर 5 में विशेष बैठक संपन्न हुई। जिसमें सीपीआईएम नेता दलबारा सिंह, जगदेव सिंह राणा तथा गुरमेल...
article-image
पंजाब

सुरभी, अंजली, शिवानी व हैरल के गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने से अन्य खिलाडिय़ों को मिलेगी प्रेरणा

होशियारपुर /दलजीत अजनोहा : जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पंजाब टीम का नेतृत्व करने वाले खिलाडिय़ों सुरभी, अंजली, शिवानी व हैरल का गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित होने से अन्य खिलाडिय़ों को खेल में आगे आने...
article-image
पंजाब

गढ़शंकर में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं : एसडीएम परमप्रीत सिंह

गढ़शंकर l  एसडीएम कार्यालय गढ़शंकर में पैट्रोल पंप व गैस इंजीसीज के मालिकों व सबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक एसडीएम गढ़शंकर परमप्रीत सिंह की अध्यक्षता हुई। बैठक के बाद एसडीएम परमप्रीत सिंह ने...
Translate »
error: Content is protected !!