हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया : चुनाव आयुक्त को पंचायती चुनावों का शेड्यूल पेश नहीं कर पाने पर

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चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त को चुनावों का शेड्यूल पेश नहीं कर पाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। आज चुनाव आयुक्त को हाईकोर्ट में पंचायती चुनाव के शेड्यूल लाने के आदेश दिए थे साथ ही चुनावों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया गया था। शेड्यूल न होने के चलते हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए जहां उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी तो उसके साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया।

मानसा के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी कि पंचायत के उप चुनाव नहीं हो रहे हैं और हाईकोर्ट में याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव करवाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश के बावजूद भी चुनाव नहीं हुए और सरकार के खिलाफ अब मानना याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि सभी पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले तो याची के वकील ने पूछा था कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयुक्त को चुनावों का पूरा शेड्यूल आज पेश करने के आदेश के दिए गए थे और साथ ही चुनाव आयुक्त को हाईकोर्ट ने तलब किया था।

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