हाई कोर्ट ने रेप आरोपी को दे दी बेल : महिला ने शिकायत करने में एक महीने का समय ले लिया

by
एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए रेप आरोपी को जमानत देदी। शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। शख्स महिला से डेटिंग ऐप बम्बल के लिए जरिए मिला था।
जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कानून के तहत मुकदमे से पहले सजा देना प्रतिबंधित है। कोर्ट ने 23 मई कोअपने आदेश में कहा, बम्बल ऐप पर मिलने और उसके बाद धर्मशाला आकर आरोपी के साथ रहने की बात को जमानत पर फैसला करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए मामला बनाने में सक्षम नहीं है।
क्या है मामला? 
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक में बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने वायुपुत्र अनिरुद्ध थोटापल्ली नाम के शख्सके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद उसे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में जीरो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई और बाद में उसे धर्मशाला ट्रांसफर कर दिया गया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने इस उम्मीद में बम्बल ऐप पर प्रोफाइल बनाई थी कि उसे वहां उसका जीवन साथी मिल जाएगा। इस ऐप के जरिए ही फरवरी में उसकी आरोपी से पहचान हुई। वह फरवरी में धर्मशाला अकेले घूमने गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि इसी ट्रिप पर आरोपी भी आरोपी भी उसके साथ शामिल हो गया और इसके बाद उसने एयरबीएनबी एकोमोडेशन बुक किया जहां उसने उसका रेप किया।
             महिला ने अपनी शिकायत में कहा, आरोपी ने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया। महिला को बाद में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में, महिला ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसने प्राइवेट मोमेंट की रिकॉर्डिंग भी की।
कोर्ट ने क्या कहा?
आरोपी को बेल देते हुए कोर्ट ने फैसले में कहा, महिला ने शिकायत करने में एक महीने का समय ले लिया। जमानत याचिका पर फैसला लेते समय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही, यह भी कहा गया है कि उनकी मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह परीक्षण के दौरान साबित हो जाएगा कि शारीरिक संबंध सहमति से बने थे या फिर शादी के बहाने शिकायतकर्ता की सहमति ली गई थी। न्यायालय ने कहा, हालांकि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अभियोक्ता तेलंगाना से धर्मशाला तक अकेले यात्रा करके आई थी और एक ऐसे व्यक्ति के साथ रुकी थी, जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी, सिवाय बम्बल ऐप पर एक-दूसरे के संपर्क में रहने के।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

शाहपुर में गृह कर में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देने पर बनी सहमति : नगर पंचायत की साधारण बैठक आयोजित

शाहपुर, 25 अगस्त। नगर पंचायत शाहपुर की साधारण बैठक में गृह कर पर एक बर्ष की अतिरिक्त छूट देने संबंधित प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 को भी कर मुक्त...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

बोड़ा में पैट्रोल पंप के कार्यालय का चोरों ने शटर तोड़ कर 81 हजार किए चोरी

गढ़शंकर  : गढ़शंकर श्री अनंदपुर साहिब रोड़ पर गांव बोड़ा के निकट कल देर रात अज्ञात चोर पैट्रोल पंप का शटर तोड़ कर 81 हजार रूपए चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुकेश को हाईकमान ने चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध करवाया हेलीकॉप्टर

दुलहैड़ : दुलहैड़ ग्राउंड में मुकेश अग्निहोत्री को लेने के लिए आज हेलीकॉप्टर उतरा। इस समय कार्यकर्ताओं ने मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को...
article-image
हिमाचल प्रदेश

लोग आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर अवश्य करवाएं लिंक : आधार पंजीकरण और अपडेशन की परिपूर्णता के लिए उठाए जाएं आवश्यक कदम – उपायुक्त अपूर्व देवगन

चंबा, 28 जून : उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त अपूर्व...
Translate »
error: Content is protected !!