कोविड की कम से कम एक डोज लेने वालेे अध्यापकों, स्टाफ व विद्यार्थियों वाले आइलेट्स सैंटरों को दी गई है खोलने की आज्ञा
होशियारपुर : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से शर्तों के साथ जिले के आईलेट्स सैंटरों को 30 जून तक खोलने की छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि 15 जून को जारी आदेशों के मुताबिक 30 जून तक जिले में लगाई गई पाबंदियां व छूट उसी तरह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ वहीं आइलेट्स सैंटर खुल सकते हैं जिनके अध्यापकों, स्टाफ व विद्यार्थियों ने कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज ली हो।
उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।