एएम नाथ : शिमला l शिमला के ढली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और बाल विवाह का मामला सामने आया है। आरोपी ने 15 साल की किशोरी से विवाह किया। इसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई और उसने बच्ची को जन्म दिया।
पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को बाल विवाह और यौन शोषण से जुड़ा पाया और आरोपित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महिला अधिकारी की शिकायत पर ढली पुलिस ने ये केस दर्ज किया गया है।
ठियोग तहसील में महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक तैनात महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें शिमला की 17 वर्षीय लड़की के बाल विवाह की जांच करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने दिनांक 11 फरवरी 2023 को नाबालिग लड़की से विवाह किया था। जांच में पाया गया कि लड़की की जन्मतिथि 12 सितम्बर 2008 है, जबकि आरोपी युवक की जन्मतिथि 15 मार्च 2003 है। इस आधार पर विवाह के समय लड़की की आयु मात्र 14 वर्ष 5 माह थी, जबकि युवक 20 वर्ष का था। वतर्मान समय (नवम्बर 2025) में लड़की की आयु लगभग 17 वर्ष 2 माह और आरोपी की आयु लगभग 22 वर्ष 7 माह है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी और पीड़ित लड़की एक बेटी है, जिसका जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को बहकाया और उससे विवाह किया। आरोपी पहले से ही यानी शादी के समय से बालिग था जबकि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और वर्तमान में भी नाबालिग है।
महिला अधिकारी की शिकायत पर ढली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
