एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े संदिग्धों के 14 परिसरों पर की छापेमारी

by

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पंजाब में गैरकानूनी एसोसिएशन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की। एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े संदिग्धों के 14 परिसरों पर छापेमारी की।
यह छापेमारी पंजाब पुलिस के साथ मिलकर की जी रही है।जिन स्थानों की खोज की जा रही है उनमें पंजाब के खन्ना और मोगा शामिल हैं, 14 में हरियाणा के यमुनानगर और कुरुक्षेत्र भी शामिल हैं। एनआईए के अधिकारियों ने एसएफजे और पन्नू से जुड़े कुछ संदिग्धों के बारे में विशिष्ट जानकारी जुटाने का लिए यह छापेमारी की।
यह कदम एनआईए द्वारा एसएफजे के ‘लिस्टेड इंडिविजुअल टेररिस्ट’ गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज करने की घोषणा के दो दिन बाद आया है। जिसमें उसके नवीनतम वायरल वीडियो में एयर इंडिया में उड़ान भरने वाले यात्रियों को वैश्विक नाकाबंदी और इसके संचालन को बंद करने की धमकी दी गई थी। एनआईए ने पन्नू पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एनआईए ने एक बयान में कहा कि “पन्नू गैरकानूनी ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ एसएफजे का स्व-घोषित जनरल काउंसिल है, और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो संदेशों के जारी होने और प्रसारित होने के आग्रह के बाद वह एक बार फिर से विवादों में है। सिखों को 19 नवंबर और उसके बाद एयर इंडिया के विमानों से उड़ान नहीं भरने की सलाह देते हुए कहा गया है कि यदि वे एयर इंडिया से उड़ान भरेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है.”
पन्नू ने धमकी दी कि एयर इंडिया को दुनिया में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पन्नु के दावों और धमकियों ने कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया उड़ान भरती है, सुरक्षा बलों द्वारा हाई अलर्ट के साथ-साथ जांच शुरू कर दी है।
भारत में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देने की अपनी ठोस योजना के तहत, पन्नू पंजाब राज्य में प्रचलित मुद्दों, विशेषकर सिख धर्म के संबंध में, देश में सिखों और अन्य समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा एक झूठी कहानी बना रहा है।
बता दें कि पन्नू ने अतीत में रेलवे के साथ-साथ भारत में थर्मल पावर प्लांटों सहित आवश्यक परिवहन नेटवर्क प्रणालियों को धमकी देने और बाधित करने का प्रयास करके सक्रिय रूप से प्रचारित किया है। गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2019 को एसएफजे को उसकी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पन्नु को ‘व्यक्तिगत आतंकवादी’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पन्नू 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था.
सितंबर 2023 में एनआईए ने लिस्टर आतंकी के अमृतसर (पंजाब) और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में उसके हिस्से के घर और जमीन को जब्त कर लिया था. 3 फरवरी, 2021 को एनआईए विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और 29 नवंबर, 2022 को उन्हें ‘घोषित अपराधी (पीओ)’ घोषित किया गया था.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

यूपी में रची गई मनोरंजन कालिया की कोठी पर ग्रेनेड हमले की आतंकी साजिश, बम फेंकने वाले दोनों मौसेरे भाई

जालंधर :  यूपी में पंजाब के पूर्व भाजपा प्रधान मनोरंजन कालिया की कोठी पर ग्रेनेड हमले की साजिश रची गई थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने यूपी के डीजीपी व सरकार से संपर्क साधकर...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

अमेरिका की राह पर कनाडा ! अप्रवासियों को वापस भेज देंगी’, पीएम पद की रेस में शामिल रुब्बी डल्ला का बड़ा ऐलान

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध अप्रवासियों का मुद्दा सुर्खिंयों में छाया हुआ है। ट्रंप प्रशासन कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों से संबंधित अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

*उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वाली में 2.80 करोड़ से निर्मित जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर का किया लोकार्पण*

क्षेत्र में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पहनाया जाएगा अमली जामा  – मुकेश अग्निहोत्री रोहित भदसाली।  जवाली  । उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज (बुधवार) को जवाली विधानसभा के नक्की में 2 करोड़ 80 लाख रुपए...
पंजाब

सांय 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से गेहूं काटने पर भी पाबंदी ..जिले में गेहूं की नाड़ व फसलों के अवशेषों को आग लगाने पर लगाई गई पाबंदी

होशियारपुर, 28 मार्च: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में गेहूं की नाड़ व फसलों...
Translate »
error: Content is protected !!