चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को पंजाब पंचायत चुनाव नियम 1994 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब उम्मीदवार राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में फैसला पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने तर्क दिया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने से अप्रिय घटनाएं होती हैं। इससे पंचायतों में राजनीतिक गुटबाजी बढ़ती है, जिसके कारण धन और अनुदान अप्रयुक्त रह जाते हैं, जबकि यह धन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। राजनीतिक गुटबाजी के कारण पंचायतों में विभाजन होता है, जिससे कोरम अधूरा रह जाता है और अनुदान का उपयोग नहीं हो पाता है। पंचायत सदस्यों की राजनीतिक गुटबाजी के कारण चुनाव के दौरान ग्रामीण स्तर पर विभिन्न पार्टी समूहों के बीच हिंसक झड़पें भी होती हैं, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा होती हैं और ग्रामीण समाज के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
8 साल बाद पीसीएस अफसरों के कैडर की क्षमता बढ़ाने का फैसला : युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और व्यापक जनहित में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने आज पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कैडर की मौजूदा ताकत को 310 से बढ़ाकर 369 पदों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नए जिलों एवं नए उपखण्डों के गठन एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह समीक्षा 8 साल से अधिक के अंतराल के बाद आई है और इसके तहत पंजाब सिविल सचिवालय में संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारी (पूर्व में एसी शिकायत), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, ईएम- की नियुक्ति की गई है। कॉम- इससे FIDEL में प्रोटोकॉल अधिकारी, एडीसी (यूडी), निदेशक, मिशन निदेशक और अन्य पदों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
भूजल स्तर बढ़ाने के लिए घग्गर नदी के किनारे तालाबों के निर्माण को मंजूरी : कैबिनेट ने भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए गांव चांदो में घग्गर नदी के किनारे तालाब बनाने को भी मंजूरी दे दी। इन तालाबों को बाढ़ के दौरान घग्गर नदी के पानी से भरा जा सकता है और सामान्य दिनों में इस पानी का तर्कसंगत उपयोग किया जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई आवश्यकताओं के लिए पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
सेशन डिवीजन मालेरकोटला में 36 नए पद सृजित करने को मंजूरी : कैबिनेट ने सेशन डिवीजन, मालेरकोटला के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जिससे सेशन डिवीजन, मालेरकोटला के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश के पद सहित 36 नए पद सृजित होंगे। इससे मालेरकोटला के निवासियों को अपने ही जिले में न्याय मिलना सुनिश्चित होगा। इससे आम आदमी के बहुमूल्य समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी और उन्हें इस कार्य के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा।
ड्यूटी के दौरान मृत डीएसपी की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय : मानवीय चिंता को ध्यान में रखते हुए लिए गए फैसले में पंजाब कैबिनेट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले डीएसपी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी। इस फैसले के मुताबिक दिवंगत डीएसपी संदीप सिंह की पत्नी रुपिंदर कौर को अनुकंपा के आधार पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि पीपीएस अधिकारी संदीप सिंह की चुनाव ड्यूटी के दौरान 5 और 6 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी : करदाताओं की सुविधा के लिए और करदाताओं द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने इनपुट सेवा वितरकों और क्रेडिट वितरण को परिभाषित करने के लिए ‘पंजाब माल और सेवा कर अधिनियम, 2017’ में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के साथ, मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के उत्पादन में अतिरिक्त प्राकृतिक अल्कोहल के उपयोग को राज्य जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, बुलाए गए व्यक्ति के स्थान पर एक अधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकेगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 की मांगों के विरुद्ध मांग नोटिस और आदेश जारी करने की समय सीमा कम होकर 42 महीने हो जाएगी।
इसका उद्देश्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अग्रिम जमा की अधिकतम सीमा को 25 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये करना है ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत अधिनियम में जारी मांग नोटिस के कारण जुर्माना और ब्याज की सशर्त छूट। इससे पीजीएसटी अधिनियम की पूर्व धारा 168ए 31 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएगी।
तीन कैदियों की शीघ्र रिहाई को हरी झंडी : कैबिनेट ने पंजाब की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन कैदियों की जल्द रिहाई को भी मंजूरी दे दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ये विशेष रिहाई मामले अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
हाउस सर्जन/हाउस फिजिशियन की सेवा कॉल एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई
कैबिनेट ने हाउस सर्जन/हाउस फिजिशियन की सेवाओं के विस्तार के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नीति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कुशल स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है।
ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मंजूरी
राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट ने पंजाब विधान सभा के आगामी सत्र के दौरान भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखने को हरी झंडी दे दी।