कोविड कारण हुई मौत पर सरकार द्वारा दी जा रही है 50 हजार रुपये की एक्सग्रेशिया सहूलत
एसजीएमज़ को प्राथना पत्रों की जल्द पड़ताल करने के दिए निर्देश
होशियारपुर 10 दिसंबर। जिलाधीश श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि जिन परिवारों के किसी सदस्य की कोविड-19 के कारण मौत हुई है, उन परिवारों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की एक्सग्रेशिया सहायता दी जा रही है तथा अब तक होशियारपुर जिले में करीब 292 परिवारों को 1 करोड़ 46 लाख रुपये की सहायता मुहैचा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस सहायता तहत प्रति पीडि़त परिवार को 50 हजार रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
जिलाधीश ने बताया कि वैरीफाइड केसों को जिला आपदा प्रबंधन कमेटी से पास करवाने उपरांत एक्सग्रेशिया सहायता मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कमेटी को हिदायत करते हुए कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रार्थनापत्रों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि पीडि़त परिवारों को सहूलत का लाभ मिल सके।
जिलाधीश ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के मृतकों के कानूनी वारिस जिला प्रशासन की वैबसैइट https://hoshiarpur.nic.in पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने फारम भरने उपरांत जरुरी दस्तावेज साथ में नत्थी करके संबंधित एसजीएमज़ के पास जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ खुदकुशी, दुर्घटना से मौत के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक कोविड-19 के कारण 994 के करीब मौतें हो चुकी हैं।
श्रीमती अपनीत रियात ने एसजीएमज़ को हिदायत करते हुए कहा कि वह प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों की पड़ताल करके जिला कमेटी को भेजें। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई अधूरे दस्तावेज़ आते हैं तो वह दस्तावेज़ मुकम्मल करवाए जाने यकीनी बनाएं। उन्होंने कमेटी को कोविड19 के कारण हुई मौत से संबंधित सर्टीफिकेट “मैडीकल सर्टीफिकेट ऑफ काज़ आफ डैथ” (एमसीसीडी) पेश करने की हिदायत की जाए ताकि इन परिवारों को एक्सग्रेशिया ग्रांट दी जा सके। उन्होंने बताया कि जिन केसों में मौत का सर्टीफिकेट जारी नहीं हुआ है, वह परिवार सर्टीफिकेट जारी करवाने के लिए अपने संबंधित एसएमओ के पास दस्तावेज सहित प्रार्थनापत्र दे सकते हैं।