खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल : बीकानेर स्वीट्स एंड बेकरी, मोर रिटेल,चौधरी बेकरी व डा. डीओज पिज्जा एंड कैफे से सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजेे

by

जिले में मिलावटखोरी किसी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्, सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006
हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 27 मार्च:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर ने आज होशियारपुर में अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आज होशियारपुर में मोर रिटेल लिमिटेड से चावल, सफेद चने, चना दाल, हल्की पाउडर, चाय पत्ती, बीकानेर स्वीट्स एंड बेकरी से नमकीन व बर्फी, चौधरी बेकरी व नमकीन से ड्राई केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, डा. डियोज पिज्जा एंड कैफे से बर्गर व पिज्जा के सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने बताया कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

धान की बोगस व दूसरे राज्यों से अनाधिकृत धान लाने से रोकने के लिए उडऩ दस्ते गठित

होशियारपुर, 20 अक्टूबर: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस ने मौजूदा धान की खरीद के सीजन के दौरान कुछ शरारती तत्वों की ओर से धान य चावल की बोगस खरीद/दूसरे राज्यों से अनाधिकृत आने...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

स्कार्पियो पंडोह डैम में गिरी : एक की मौत

रोहित भदसाली।  मंडी  : पंडोह-कुकलाह मार्ग पर रविवार को स्टीमर यार्ड के पास एक स्कार्पियो दुर्घटनाग्रस्त होकर पंडोह झील में गिर गई जिसमें सवार एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गये जिन्हें...
article-image
पंजाब

8 मार्च को पेश होगा बजट : वित्त मंत्री चीमा ने बजट में ऐतिहासिक घोषणाओं करने का दिया संकेत

चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्य का नया बजट, जो 8 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा, “ऐतिहासिक” होगा। उन्होंने बताया कि यह बजट पिछले...
article-image
पंजाब

निजी अस्पतालों को को वैक्सीन बेचने की जिम्मेदारी लेते हुए सेहत मंत्री इस्तीफा दे- शूका

गढ़शंकर – नगर परिषद गढ़शंकर के पूर्व प्रधान व अकाली दल नेता राजिंदर सिंह शूका ने पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य...
Translate »
error: Content is protected !!