चंबा में नशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई : तीन मेडिकल स्टोरों पर एक साथ औचक जांच

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दो मेडिकल स्टोर सील, एक को क्लीन चिट, स्टॉक, बिल व रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां

पुलिस–ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई
एएम नाथ। चम्बा :  मेडिकल स्टोर रेड से चंबा शहर में हड़कंप मच गया। जिला पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर चंबा की संयुक्त टीम ने आज चंबा शहर के पास स्थित तीन मेडिकल दुकानों पर एकसाथ छापेमारी की। चेकिंग के दौरान एक अन्य मेडिकल स्टोर चंबा में कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर और फिजिकल स्टॉक के बीच भारी अंतर पाया गया। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाए गए, जिनके बिक्री बिल जारी नहीं किए गए थे। इन्हें जांच के लिए नोट कर लिया गया।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत फॉर्म-15 पर NDPS दवाओं और प्रीगैबलिन समेत पूरे स्टॉक को 20 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया। साथ ही फर्म को सील कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। फर्म को धारा 22(1)(cca) के तहत 7 दिनों में रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस जारी किया गया है।
तनिश मेडिकल स्टोर चंबा को ड्रग इंस्पेक्टर ने पूरी तरह सील कर दिया। जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में हरमीत निवासी जुलाहकड़ी चंबा HP के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसने टैपेंटाडोल दवा इसी स्टोर से खरीदने की बात कही थी।
DTDC कूरियर से मिली जानकारी में सामने आया कि तनिश मेडिकल ने टैपेंटाडोल टैबलेट का भारी स्टॉक खरीदा था, लेकिन मौके पर कोई स्टॉक, बिक्री या खरीद बिल मौजूद नहीं थे। रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और खुलासा न होने के कारण परिसर को सील कर दिया गया है।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में भी तनिश पाल के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत बिना रिकॉर्ड नशीली दवाओं के कारोबार का मामला दर्ज किया गया था। बार-बार उल्लंघन के चलते ड्रग इंस्पेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है।

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