गदशंकर l नगर निगम मोहाली दुआरा धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण चपरचिड़ी और सेक्टर-74 मोहाली में प्रस्तावित प्रोसेसिंग प्लांट और कूड़ाघर बनाने के विरोध मे बनी
जॉइंट एक्शन कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से एक ज्ञापन सौंपां इस दौरान जॉइंट एक्शन कमेटी ने जथेदार साहिब को विस्तार से बताया गया कि सरकार और नगर निगम मोहाली, चपरचिड़ी और सेक्टर-74 मोहाली में प्रोसेसिंग प्लांट और कूड़ाघर बनाना चाहते हैं।
यह ज्ञापन जॉइंट एक्शन कमेटी के महासचिव अवतार सिंह ने बताया कि जत्थेदार साहिब ने विधायक कुलवंत सिंह से इस दौरान बात की और उन्हें सेक्टर-74 मोहाली के डंपिंग ग्राउंड से सारा कूड़ा हटवाने के लिए कहा, जिस पर विधायक कुलवंत सिंह ने आश्वासन दिया कि यह कार्य अवश्य करवाया जाएगा।
उन्हीनों ने बताया कि जत्थेदार साहिब ने विधायक कुलवंत सिंह को स्पष्ट आदेश दिए कि यह कार्य एक महीने के भीतर पूरा किया जाए और एक महीने बाद वे स्वयं मौके का दौरा करेंगे। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागों को इस संबंध में पत्र लिखने के भी आदेश दिए।
उन्हीनों बताया कि जत्थेदार साहिब ने उच्च न्यायालय में जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा दायर सभी केस फाइलें और दस्तावेज भी अपने पास रखे। उन्होंने बताया कि जत्थेदार साहिब साहिब ने हमें आश्वासन दिया कि — “हम आपके साथ हैं और शहीदों की धरती पर ऐसा कोई भी काम नहीं होने देगें तथा किसी भी प्रकार का कचरा वहाँ पर फेंकने नहीं दिया जाएगा।
जत्थेदार साहिब ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में विरासत स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के पास किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकने दिया जाएगा।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया सलाहकार अमनदीप सिंह स्लैच ने कहा कि कानूनी दृष्टि से यह स्थान कचरा फेंकने के लिए पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसके पास ही डीपीएस स्कूल, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी (चपरचिड़ी) और फतेह बुर्ज स्थित हैं। इसलिए यहाँ कचरा फेंकना न केवल सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से, बल्कि कानूनी रूप से भी गलत है। यही कारण है कि यह केस ज्वाइंट एक्शन कमेटी पहले ही उच्च न्यायालय में जीत चुकी है।