एएम नाथ। सोलन : हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वरिष्ठ भौतिकी शिक्षक को छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप में तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने यह कार्रवाई गंभीर कदाचार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के उल्लंघन के तहत की है।
बर्खास्त शिक्षक राकेश कुमार, सोलन जिले के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थे। लेकिन उन पर यह आरोप सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पूर्व तैनाती के दौरान लगे थे, जहाँ उन्होंने कथित रूप से छात्राओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की।
अधिकारियों के अनुसार, 9 मई 2023 को उनके खिलाफ IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) और POCSO अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इसके बाद 6 सितंबर 2023 को उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई, जिसकी जिम्मेदारी पांवटा साहिब राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य वैभव कुमार शुक्ला को सौंपी गई थी।
राकेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपपत्र रद्द करने और विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पर रोक का कोई औचित्य नहीं बनता।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि राकेश कुमार द्वारा पेश किए गए दस्तावेज विश्वसनीय नहीं थे और वे अपने बचाव में असफल रहे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी शिक्षक 9 मई से 3 जून 2023 तक न्यायिक हिरासत में भी रहे, जिससे मामले की गंभीरता और पुष्ट होती है।
इन सभी तथ्यों के आधार पर, स्कूल शिक्षा निदेशक ने राकेश कुमार को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत ‘कठोर दंड’ देते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया।