चंडीगढ़ :23 अगस्त: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि पंजाब सरकार नए तरीके से उन सभी लोगों की सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करें, जिनकी सुरक्षा घटाई है। अदालत ने कहा कि समीक्षा करते समय, इसमें राज्य तथा केंद्रीय एजैंसी का इनपुट लिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इसके साथ ही समीक्षा करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा दी जानी है, उसका पक्ष भी देखा जाए। हाईकोर्ट ने आगे आदेश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा समीक्षा पूरी होने तक स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाए। जिन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उन्हें एक-एक सुरक्षा कर्मचारी दिया जाए।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सुरक्षा वापस लेने के कागज अलग कारणों से कई बार जनतक किए गए थे, जिस कारण जिन्हें सुरक्षा दी गई थी, वह और खतरे में आ गए थे। अदालत ने इस बारे में कहा कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए। उधर, अदालत ने साधू सिंह धर्मसोत की जमानत पटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही संगत सिंह गिलजिया के भतीजे दलजीत सिंह की पटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
बता दें कि भगवंत मान सरकार ने कई लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई थी तथा कई लोगों की सुरक्षा घटा दी गई थी। सुरक्षा घटाने के बाद पंजाबी गायक तथा कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया था। इस करके सरकार विवादों में घिर गई थी। अन्य भी कई नेताओं ने भी धमकियां मिलने का दावा किया था तथा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।
जिन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उन्हें एक-एक सुरक्षा कर्मचारी दिया जाए : सुरक्षा घटाने को लेकर हाईकोर्ट की दोबारा समीक्षा करने के आदेश
Aug 23, 2022