जिला ऊना में प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवाओं को स्थगित करने पर स्पष्टीकरण जारी

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ऊना – उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला के सरकारी कार्यालयों में प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्यों को स्थगित करने के आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ने कहा कि यह आदेश 1 मई 2021 तक लागू होंगे। वह सभी सेवाओं जिनके लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, वहां कार्यालयों के माध्यम से सेवाएं पूर्णतः स्थगित रहेंगी। जिला के नागरिक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा।
राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्यों को स्थगित करने के आदेश कार्यालयों में प्रदत्त सेवाओं पर लागू होंगे, जहां भीड़ होती है। फील्ड स्तर पर की सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष सभी को नोटिस देकर ही इन सेवाओं को स्थगित करेंगे। किसी मामले में अत्यावश्यकता की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष आवेदक के कार्य को अपने स्तर पर निष्पादित करने का निर्णय ले सकते हैं।
डीसी ने कहा कि यह आदेश 22 अप्रैल से लागू होंगे तथा आदेशों की उल्लंघना करने पर एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।
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