जिला मजिस्ट्रेट की ओर से परीक्षा केंद्रों की सीमा के आस-पास 100 मीटर घेरे के अंदर धारा 144 लगाने के आदेश

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होशियारपुर, 28 जनवरी:
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने बताया कि कंट्रोलर(परीक्षा) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं ओपन स्कूल सप्लीमेंट व दसवीं, बारहवीं श्रेणी सुनहरी मौका(डी.आई.सी) की परीक्षाएं 29 जनवरी से 11 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2: 15 बजे तक ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि इस परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति आदि परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द इक_े हो जाते हैं, जिस कारण कोई अप्रत्याशित घचना हो सकती है और परीक्षा की पवित्रता भंग होती है। इस लिए यह जरुरी हो जाता है कि परीक्षाओं को शांतिमय व सुचारु रुप से निपटाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर सी.आर.पी.सी की धारा 144 लगाई जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी मद्देनजर फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर के उक्त परीक्षा केंद्रों की सीमा के आस-पास 100 मीटर के घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 फरवरी तक लागू रहेंगे।
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