होशियारपुर, 21 अगस्त: जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सब डिविजन टांडा में अलग-अलग संगठनों व आम जनता की ओर से धरने व रैलियों के लिए दाना मंडी टांडा का स्थान निश्चित किया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर धरने व रैलियां करने की पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में बताया कि सब डिविजन टांडा हाल ही में अस्तित्व में आने के कारण यहां धरने व रैलियों के लिए स्थान निर्धारित नहीं था, इस लिए जरुरी था कि धरने व रैलियों के लिए स्थान निर्धारित किया जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने सब डिविजन टांडा में धरने व रैलियों के लिए दाना मंडी का स्थान किया निर्धारित
Aug 21, 2023