जिला मजिस्ट्रेट ने 30 अप्रैल तक सिनेमा घरों, बार, जिम, कोचिंग सेंटरों व स्पोर्ट कांप्लेक्स बंद करने के दिए आदेश

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विवाह व अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी
रेस्टोरेंट व होटल रहेंगे बंद, सिर्फ होम डिलीवरी/घर ले जाने की अनुमति
होशियारपुर :   जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर अपनीत रियात ने जिले में कोविड-19(कोरोना वायरस) के केसों में दोबारा से दिन- प्रतिदिन वृद्धि के मद्देनजर जनहित को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के निर्देशों पर कुछ पाबंदियों को 30 अप्रैल तक और बढ़ा दिया है। जिसके चलते जिले में अब नाइट कफ्र्यू का समय बढ़ाकर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि उद्योगों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों के यातायात के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट कांप्लेक्स बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे व सिर्फ खाना घर ले जाने व होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। विवाहों /अंतिम संस्कार सहित 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार को छोडक़र 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी एकत्रीकरण के लिए जिला प्रशासन की अग्रिम मंज़ूरी जरुरी कर दी गई है। यह मंजूरी संबंधित एस.डी.एम की ओर से दी जाएगी। वे व्यक्ति जो कहीं भी बड़े धार्मिक,राजनीतिक व सामाजिक एकत्रीकरण में शामिल हुए हैं, उनको घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार पांच दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बसों, टैक्सीयों व ऑटो में लोगों की संख्या की क्षमता 50 प्रतिशत रखी जाए।
अपनीत रियात ने बताया कि  रविवार को जरुरी सेवाओं को छोडक़र सभी माल, दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व प्राइवेट  कार्यालयों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है व उन्होंने पिछले 15 दिनों या इससे ज्यादा दिनों में वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी लेकर घर में रहने के लिए पे्रेरित किया जाए, जितनी देर तक वे वैक्सीन नहीं लगवाते। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से कम है व आर.टी-पी.सी.आर की रिपोर्ट( पांच दिनों से ज्यादा पुरानी न हो) नैगेटिव है, उनको ही कार्यालय में आने की आज्ञा होगी व जिन कर्मचारियों की आर.टी-पी.सी.आर  रिपोर्ट पाजीटिव होगी उनको घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूर व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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