जिले में अवैध खनन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, अवैध माइनिंग के संबंध में नियमों के मुताबिक की जा रही है एफ.आई.आर दर्ज : डिप्टी कमिश्नर

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होशियारपुर, 20 अगस्त : डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि जिले में जन समस्याओं को लेकर रोजाना संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे है और यकीनी बनाया जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में मामला आया था कि बरसात के इस सीजन के दौरान हिमाचल सीमा पर अवैध खनन का कार्य हो रहा है। इस संबंधी उन्होंने एक्सियन ड्रेनेज-कम-जिला माइनिंग अधिकारी को मामले की पड़ताल संबंधी निर्देश दिए थे।

मामले की पड़ताल कर जिला माइनिंग अधिकारी ने बताया कि इस संबंधी उप मंडल अधिकारी दसूहा की ओर से की गई रिपोर्ट अनुसार फ्लड सीजन 2024 को मुख्य रखते हुए 15 जुलाई 2024 से रिवर बैड में चल रही लीगल खड्डों पर पूर्ण तौर पर निकासी की पाबंदी है और यह पाबंदी 30 सितंबर 2024 तक रहेगी। इसके अलावा ब्लाक तलवाड़ा में सवां खड्ड या सवां बैड के नजदीक अवैध माइनिंग के संबंध में माइनर मिनरल डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 नंबर एफआईआऱ दर्ज करवाई गई है औऱ पंजाब माइनर रुल्ज 2013 के अंतर्गत रिकवरी की प्रक्रिया शुरु की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अगर कहीं भी अवैध माइनिंग पाई जाती है तो उस पर नियमों के मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर ने जिला माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए कि वे यकीनी बनाएं कि जिले के किसी भी क्षेत्र में अवैध माइनिंग न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है तो उनके खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाए।

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