होशियारपुर :
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि जिले में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरजोत भट्टी के नेतृत्व में लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में सिविल मामले, रेंट मामले, एम.ए.सी.टी, क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामले, रेवेन्यू मामले, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फैमिली मैटर, लेबर मैटर्स, बैंक मामले, टेलीकाम कंपनिज, बिजली व पानी बिल(एक्सक्लयूडिंग नान-कंपाउंडेबल), पी.यू.एस मामले, ट्रैफिक चालान व अन्य मामलों का निपटारा करवाने संबंधी केस के अलावा कचहरी में पेंडिंग व प्री-लिटिगेटिव मामले भी निपटारे के लिए रखे जा सकते हैं।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक केस लोक अदालत में लगाए जाएं क्योंकि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है व लोक अदालत में केस का फैसला अंतिम होता है व इसकी कोई अपील नहीं होती। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। इस लिए लोग अधिक से अधिक केसों का निपटारा इन लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ प्राप्त करें।
लोक अदालत में केस लगाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए अपराजिता जोशी ने बताया कि लोक अदालत में केस लगाने के लिए लोग जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर के कार्यालय या जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है वहां पर, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की नि:शुल्क कानूनी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
जिले में 10 को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत: अपराजिता जोशी
Jul 02, 2021