जुगाड़ू मोटर साईकिल रेहडिय़ों को किया गया जब्त : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफी की गई कार्रवाई

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होशियारपुर, 27 जनवरी:   सडक़ सुरक्षा माह 2024 के दौरान डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर के निर्देशों पर सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी आर.एस. गिल ने इनफोर्समेंट ड्राइव के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे व ओवरलोड गाडिय़ों को इंपाउंड किया। उन्होंनेे बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर जुगाड़ू मोटर साईकिल रेहडिय़ां जो कि अनाधिकृत तौर पर सडक़ों पर हादसों का कारण बनती हैं, को अलग-अलग थानों में जब्त किया गया। इस दौरान आम जनता को अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाडिय़ों को अनाधिकृत तौर पर माडिफाई न किया जाए व दस्तावेज पूरे रखे जाएं।
सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 41(7) के अनुसार नान-ट्रांसपोर्ट गाडिय़ां (निजी वाहनों) की रजिस्ट्रेशन की अवधि 15 वर्ष तक होती है। इसके बाद सैंट्रल मोटर व्हीकल रुल्ज, 1989 के रुल 52 के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिन्यूल गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 55(1) के अनुसार यदि कोई मोटर वाहन नष्ट हो गया है या स्थायी तौर पर प्रयोग के अयोग्य है, तो उस गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल का मालिक 14 दिन के अंदर या जितनी जल्द हो सके, रजिस्टर करने वाले अथारिटी संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पास उस वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरंडर कराएगा। इन नियमों का पालन के लिए वाहन मालिक को सूचित किया गया कि जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन की अवधि 15 वर्ष पूरी हो चुकी है व उन वाहनों का प्रयोग किया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट, रुल्ज के अनुसार उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना अनिवार्य है। सडक़ सुरक्षा को मुख्य रखते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिना रिन्यू करवाए, सडक़ पर चलाने जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बनती धाराओं के अनुसार कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। इस मौके पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिशी शर्मा भी मौजूद थे।

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