गढ़शंकर। जल विकास कम माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग के फलाईंग स्कुएड द्वारा क्रेशरों पर की जा रही चेकिंग दौरान शिवालिक स्टोन क्रेशर, कुनैल की चैकिंग की गई तो क्रेशर द्वारा विभाग द्वारा द्वारा बार बार पत्र जारी करने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई थी। लेकिन फिर भी क्रेशर चलाया जा रहा था। जिस पर विभाग ने करवाई करते हुए क्रेशर मालिक सहित दो एक्सावटेर, एक जेसीबी सहित चार टिप्परों के मालिकों व चालकों पर 1957 माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 21 (1) तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
जल निकास कम माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग के जूनियर इंजीनियर कम माइनिंग इंस्पेक्टर लवप्रीत सिंह ने पुलिस थाना गढ़शंकर में दी शिकायत मुताबिक कार्यकारी इंजीनियर जल निकास कम माइनिंग मंडल होशियारपुर ने 23 मई, 2025 को क्रेशर को डिमांड नोटिस की बकाया राशि को चार किश्तों में जमा करवाने के लिए पत्र लिखा गया था। जिसके बाद नवंबर महीने में होने वाली किश्त क्रेशर मालिक द्वारा जमा नहीं करवाई गई। इस सबंधी विभाग ने बार बार पत्र जारी कर कहा गया कि पेंडिंग राशि जमा करवा कर और लीगल तौर पर कच्चे माल का स्टॉक लेकर क्रेशर चलाया जाए। लेकिन उच्चधिकारियों द्वारा फ्लाईग स्काउड बनाकर क्रेशरों की जा रही चेकिंग दौरान कल शिवालिक स्टोन क्रेशर , कुनैल की चेकिंग की गई तो स्टोन क्रेशर चलाया जा रहा था और एक टिप्पर 65 एमएम वाइट मेटीरियल पाया गया।
इस सबंधी क्रेशर मालिक,दो एक्सावटेर, एक जेसीबी सहित चार टिप्परों के मालिकों व चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस ठाणे को लिखा गया और एनजीटी के आदेश 19-1 -20 तहत पेंडिंग राशि जमा करवाने के बाद मशीनरी को रिलीज कर किया जाए। जिस पर गढ़शंकर पुलिस ने क्रेशर मालिक,दो एक्सावटेर, एक जेसीबी सहित दो टिप्परों नंबरो वाले और दो बिना नंबरी टिप्परों के मालिकों व चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
एसडीओ कम माइनिंग अफसर हरकंवल सिंह : क्रेशर चालक को कई बार पत्र जारी कर पेंडिंग राशि क्लियर करने के बाद लीगली कच्चे माल के स्टॉक की क्लीयरेंस लेने के बाद क्रेशर चलाने को कहा गया था। लेकिन फ्लाईग स्काउड की अचानक चेकिंग दौरान क्रेशर मालिक चल रहा था। जिसके चलते करवाई की गई।
जल निकास कम माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग के जूनियर इंजीनियर कम माइनिंग इंस्पेक्टर लवप्रीत सिंह ने पुलिस थाना गढ़शंकर में दी शिकायत मुताबिक कार्यकारी इंजीनियर जल निकास कम माइनिंग मंडल होशियारपुर ने 23 मई, 2025 को क्रेशर को डिमांड नोटिस की बकाया राशि को चार किश्तों में जमा करवाने के लिए पत्र लिखा गया था। जिसके बाद नवंबर महीने में होने वाली किश्त क्रेशर मालिक द्वारा जमा नहीं करवाई गई। इस सबंधी विभाग ने बार बार पत्र जारी कर कहा गया कि पेंडिंग राशि जमा करवा कर और लीगल तौर पर कच्चे माल का स्टॉक लेकर क्रेशर चलाया जाए। लेकिन उच्चधिकारियों द्वारा फ्लाईग स्काउड बनाकर क्रेशरों की जा रही चेकिंग दौरान कल शिवालिक स्टोन क्रेशर , कुनैल की चेकिंग की गई तो स्टोन क्रेशर चलाया जा रहा था और एक टिप्पर 65 एमएम वाइट मेटीरियल पाया गया।
इस सबंधी क्रेशर मालिक,दो एक्सावटेर, एक जेसीबी सहित चार टिप्परों के मालिकों व चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस ठाणे को लिखा गया और एनजीटी के आदेश 19-1 -20 तहत पेंडिंग राशि जमा करवाने के बाद मशीनरी को रिलीज कर किया जाए। जिस पर गढ़शंकर पुलिस ने क्रेशर मालिक,दो एक्सावटेर, एक जेसीबी सहित दो टिप्परों नंबरो वाले और दो बिना नंबरी टिप्परों के मालिकों व चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
एसडीओ कम माइनिंग अफसर हरकंवल सिंह : क्रेशर चालक को कई बार पत्र जारी कर पेंडिंग राशि क्लियर करने के बाद लीगली कच्चे माल के स्टॉक की क्लीयरेंस लेने के बाद क्रेशर चलाने को कहा गया था। लेकिन फ्लाईग स्काउड की अचानक चेकिंग दौरान क्रेशर मालिक चल रहा था। जिसके चलते करवाई की गई।
