डीसी की सरकारी कार और एक-तिहाई वेतन कोर्ट कर आदेश पर जब्त :

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पटियाला ।  पंजाब के पटियाला के डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव के द्वारा इस्तेमाल की गई कार और उनकी सैलरी के एक-तिहाई हिस्से को जब्त करने की कार्रवाई हुई है।

एक स्थानीय अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि  राज्य सरकार ने अदालत के आदेश का ‘पालन’ नहीं किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह देश के बंटवारे के दौरान प्रभावित हुए एक परिवार को 100 बीघा जमीन लौटाए या इसके बदले में उस परिवार को मुआवजा दिया जाए।

मामला क्या है …..किसकी है यह जमीन?

यह जमीन गुलाम मोहम्मद नाम के शख्स की है और पटियाला जिले के झिल्ल गांव में है। देश के बंटवारे के दौरान गुलाम मोहम्मद मलेरकोटला चले गए थे और 30 नवंबर, 1947 को उनकी मौत हो गई थी। 2006 में उनकी बेटी कनीज फातिमा ने अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस लेने या बाजार के भाव पर इसके मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2014 में एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार या तो परिवार को जमीन को लौटा दे या फिर बाजार के भाव के बराबर कीमत का भुगतान करे।

फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची पंजाब सरकार :  स्थानीय अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची और दोनों ही अदालतों ने निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन फिर भी गुलाम मोहम्मद के परिवार को कोई पैसा नहीं मिला। अदालत के आदेश का पालन नहीं करवा पाने की वजह से ही पंजाब सरकार की अफसर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। कनीज फातिमा के वकील आरके नागपाल ने प्रभावित परिवार को न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक परिवार को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया उल्टा परिवार को धमकाया जा रहा है।

स्थानीय अदालत ने 9 अगस्त, 2024 को दिए अपने आदेश में कहा था कि डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव, लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी दफ्तरों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाए। अदालत के आदेश पर अमल करने के बाद अधिकारियों ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव के द्वारा इस्तेमाल की जा रही टोयोटा इनोवा कार को कुर्क कर लिया है लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईशा सिंघल के द्वारा इस मामले में दखल दिए जाने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। अदालत ने प्रशासन और सरकार को आगे की कार्रवाई से पहले 21 अप्रैल तक का वक्त दिया है।

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