गढ़शंकर। । 14 अगस्त। पंजाब राज्य द्वारा लागू किए गएनए यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए आज एसबीएस मॉडल हाई स्कूल सदरपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ट्रैफिक प्रभारी (गढ़शंकर) एएसआई रणजीत कुमार और एएसआई बलबीर सिंह शामिल हुए छात्रों को संबोधित करते हुए मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन 2019) की धारा 199-ए और 199-बी के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर चेकिंग के दौरान कोई भी नाबालिग दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. अंत में उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
स्कूल की प्रबंध निदेशिका श्रीमती सुरिंदर कौर बैंस और प्रिंसिपल श्रीमती जसप्रीत कौर ने छात्रों को नए यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
नये यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का किया आयोजन
Aug 14, 2024