होशियारपुर, 5 अगस्त: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेअरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर दिलबाग सिंह जोहल ने आज ओल्ड एज होम, चिल्ड्रन होम एवं जुवेनाइल होम, राम कॉलोनी कैंप, होशियारपुर का औचक दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ सी.जे.एम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अपराजिता जोशी भी मौजूद रहीं। इस दौरे के दौरान उन्होंने चिल्ड्रन होम एवं जुवेनाइल होम के बच्चों की समस्याएं सुनीं। चिल्ड्रन होम के बाल स्वास्थ्य चिकित्सक डा. रोजी को निर्देश दिये कि आंखों के वायरस से बचाव के लिए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने जुवेनाइल होम के अधीक्षक नरेश कुमार एवं अधीक्षक पुनीत कुमार को मच्छरों से फैलने वाले डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव करने का भी निर्देश दिया। इस बीच उन्होंने ओल्ड एज होम के बुजुर्गों से भी बातचीत की। इस अवसर पर सी.जे.एम अपराजिता जोशी ने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता कौन प्राप्त कर सकता है तथा कहां से प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार जुवेनाइल होम के बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर अधीक्षक नरेश कुमार, अधीक्षक पुनीत कुमार, डॉ. रोजी एवं पी.एल.वी पवन कुमार उपस्थित थे।
दसूहा के गांव की घटना पर सी.जे.एम ने लिया कड़ा संज्ञान :
इसके अलावा सी.जे.एम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अपराजिता जोशी ने हाल ही में मीडिया में प्रकाशित खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया, जिसके अनुसार
तहसील दसूहा के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया गया, जिसमें आरोपी मौके से फरार हो गया। यह खबर पता चलते ही सी.जे.एम ने पीड़ित नाबालिग लड़की और उसकी मां समेत संबंधित पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया और उक्त मामले की जांच कर जल्द से जल्द आरोपी की तलाश करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया। और साथ ही नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता को प्रोटेक्शन देने को कहा गया।
इसके साथ-साथ लड़की की मां को जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा पीड़िता को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में जानकारी और सलाह दी गई और सिविल सर्जन होशियारपुर को आदेश दिए गए कि बच्ची के मानसिक संतुलन के लिए सिविल अस्पताल से एक विशेषज्ञ सलाहकार/मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से काउंसलिंग करवाईं जाए।
नाबालिग लड़की के साथ दुराचार की घटना पर सीजेएम अपराजिता जोशी ने लिया कड़ा संज्ञान : पुलिसकर्मियों को बुलाया, मामले की जांच कर जल्द आरोपी की तलाश करके अदालत में पेश करने का आदेश
Aug 05, 2023