आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि अन-एडिड स्कूलों को तय संख्या के आधार पर किताबों की दुकानों के नाम अपने स्कूल में लगाने होंगे और अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा नगर निगम की सीमा के भीतर जितने स्कूल हैं, उन्हें कम से कम 20 ऐसी दुकानों के नाम अपने परिसर में लगाने होंगे। इसकी प्रतियां इस आदेश के जारी होने के सात दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवानी होंगी। साथ ही स्कूल वर्दी में कोई बदलाव होता है तो नई वर्दी खरीदने के लिए स्टूडेंट को 2 साल का समय देना होगा। इन 2 सालों में स्टूडेंट पुरानी वर्दी पहन सकता है।
निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम : स्कूल वर्दी में बदलाव होने पर नई वर्दी खरीदने के लिए स्टूडेंट के पास 2 साल
चंडीगढ़ : निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए फीसों एवं वर्दियों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों की प्रति सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दी गई हैं। जिससे स्कूली विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को राहत मिलने वाली है।