चंडीगढ़ : 12 अक्तूबर : पंजाब सरकार ने बुधवार को दीवाली तथा गुरपर्व मौके प्रदेश भर में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए दो घंटे का समय देने का ऐलान किया है। यह आदेश पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की सिफारिश पर संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स तथा जिला पुलिस द्वारा लागू किए जाएंगे।
दीवाली के मौके 24 अक्तूबर को रात्रि 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत है जबकि गुरपर्व वाले दिन 8 नवम्बर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा तथा रात 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटा ही दो स्लोट में पटाखे चलाने की इजाजत है।
इसके अलावा क्रिसमस के मौके 25 दिसम्बर को रात 11.55 से 12.30 बजे तक तथा नववर्ष को लेकर 31 दिसम्बर की रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है।
इसके अलावा पीपीसीबी ने त्यौहार के कम्युनिटी जशन को उत्साहित करने का फैसला किाय है, जबकि ई-काम्र्स साइटों पर पंजाब में पटाखे बेचने या डिलीवर करने पर पाबंदी लगाई गई है। पीपीसीबी के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि पंजाब के सभी जिलों में अदालत द्वारा मंजूर ग्रीन पटाखों की ही इजाजत है।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के साथ-साथ पटाखों के साथ कोविड तथा सांस लेने की अन्य समस्याओं के बढऩे की रिपोर्टों के बीच पास किए गए विभिन्न न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी।
बुधवार को जारी आदेश में कहा गया कि कम्युनिटी पटाखे चलाने को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा पुलिस व जिला प्रशासन त्यौहारों के दौरान समय के पालन को यकीनी बनाए तथा इसके अलावा उल्लंघन करने वालों विरुद्ध केस दर्ज किए जाएं।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में पटाखों पर लगी पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पाबंदी नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश बहुत ही स्पष्ट है।