पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी : मोबाइल और इंटरनेट के चलन के बाद से यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई कानून नहीं था

by

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। र्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बिल को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा हो रही थी।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 की जरूरत क्यों पड़ी?
मोबाइल और इंटरनेट के चलन के बाद से यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई कानून नहीं था। कई देशों में लोगों के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून तैयार किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ‘निजता का अधिकार’ एक मौलिक अधिकार है।। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार है और जुलाई में संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। फिलहाल सख्त कानून न होने के वजह से डेटा एकत्र करने वाली कंपनियां इसका कई दफा फायदा उठाती हैं। बैंक, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंश से जुड़ी जानकारियां आए दिन लीक हो जाती हैं।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में है क्या ?
सरकार ने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक बिल तैयार किया है। इसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 नाम दिया गया है। बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उसपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसके प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। बिल में पिछले ड्राफ्ट के लगभग सभी प्रावधान शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सुझाव के लिए नवंबर 2022 में जारी किया था। सरकार ने नए ड्राफ्ट को लाने से पहले सरकार से बाहर के संगठनों 48 और 38 सरकारी संगठनों से सुझाव लिए। कुल 21 हजार 660 सुझाव आए। इनमें से लगभग सभी पर विचार किया गया।
अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो धीरे-धीरे विकसित होंगी। ड्राफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज किया गया हो। अगर विदेश से भारतीयों की प्रोफाइलिंग की जा रही है या गुड्स और सर्विस दी जा रही हों तो यह उस पर भी लागू होगा। इस बिल के तहत पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस हो सकता है, जब इसके लिए सहमति दी गई हो। कानूनी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं होने पर उपयोगकर्ताओं के डेटा को अपने पास बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बायोमेट्रिक डेटा के मालिक को पूर्ण अधिकार भी देता है। यहां तक कि अगर किसी एम्प्लॉयर को अटेंडेंस के लिए किसी कर्मचारी के बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता होती है, तो उसे स्पष्ट रूप से संबंधित कर्मचारी से सहमति की आवश्यकता होगी।
नए कानून के तहत बच्चों के डाटा तक पहुंच के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा-कानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को मिलेगी डाटा इस्तेमाल की विशेष इजाजत।
सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट करने के बाद कंपनी के लिए डाटा डिलीट करना अनिवार्य होगा। कंपनियां खुद के व्यावसायिक उद्देश्य के इतर नहीं कर पाएंगी डाटा का इस्तेमाल। यूजर को अपने निजी डाटा में सुधार करने या उसे मिटाने का अधिकार मिलेगा। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले या लक्षित विज्ञापनों के लिए डाटा एकत्र करना गैरकानूनी होगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

अकाली नेता व पूर्व सरपंच बिंदू का अंतिम संस्कार

गढ़शंकर : आदर्श नगर के पूर्व सरपंच और अकाली नेता का आज उनके पैतृक गांव हैबोवाल के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि गांव आदर्श नगर के पूर्व सरपंच...
article-image
पंजाब

पंजाब सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों का बड़ा बयान : उगराहां ने कहा किसान मजदूरों को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए

चंडीगढ़।  पंजाब सरकार द्वारा बनाई जा रही कृषि नीति को लेकर उगराहां संगठन के साथ आज अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार के सामने कुछ...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

गिरफ्तारी टिप्पणी पर जर्मनी का राजनयिक तलब -वादे पूरे करने वह जल्द बाहर आएंगे : ऐसी सलाखें नहीं जो ज्यादा दिन रख सकें अंदर

नई दिल्ली :   आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल्ड शनिवार को हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट...
article-image
पंजाब

कोई हम पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा : राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा: शहीदों के परिवारों के साथ खड़े रहना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है

दिल्ली : रक्षा मंत्री ने सांप्रदायिक बंधनों से पार जाकर एक सैनिक व स्वतंत्रता सेनानी के ‘राष्ट्रीय गौरव’ के गुणों को आत्मसात करके देश के नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का आग्रह...
Translate »
error: Content is protected !!