गढ़शंकर, 27 नवंबर: बिजली विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा ओ.टी.एस. (वन टाइम सैटलमेंट) पॉलिसी के तहत संदेश दिया गया है कि बकाया बिजली बिल को मामूली ब्याज के साथ जमा करके भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।
पावरकॉम गढ़शंकर के कार्यवाहक इंजीनियर (एक्सियन) सुमित धवन ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए जो ओ.टी.एस. जारी की गई है, उसका लाभ उठाकर उपभोक्ताओं को न केवल भारी जुर्माने और ब्याज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पावरकॉम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के दौरान उनके घर, दुकान, फैक्ट्री आदि के कनैक्शन काटने जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि पावरकॉम के फाइनैंस सर्कुलर संख्या 35/2024 के माध्यम से घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं, जिनके पास 30 सितम्बर 2023 तक का बकाया खड़ा है, का भुगतान करने का अवसर प्रदान किया गया है।
उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का भुगतान वार्षिक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ कर सकते हैं, जबकि इस योजना से पहले उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 18 प्रतिशत कम्पाऊंडिंग शुल्क, विलंब शुल्क जुर्माना और ब्याज राशि आदि का भुगतान करना पड़ता था। इस योजना से अब उपभोक्ताओं को इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। एक्सियन सुमित धवन ने बताया कि यह योजना 22 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी।