पुलिस लगाएगी मैरिज पैलेसों के बाहर नाके : ड्रिंक एंड ड्राइव से हादसे रोकने को सीएम के आदेश

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चंडीगढ़। पंजाब में ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाले हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने गृह विभाग को आदेश दिए हैं कि पंजाब के सभी मैरेज पैलेस के बाहर पुलिस द्वारा नाके लगाए जाएं। ताकि शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को वहीं रोका जा सके। पंजाब में शादियों के सीजन और बढ़ती धूंध में सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार ने ये कार्रवाई शुरू की है। साथ ही मौके पर एल्को सेंसर से ब्रेथ टेस्ट कर मोटा चालान भी किया जाएगा। स्पष्ट है कि पंजाब के लोगों को अब शादियां अटैंड करने के बाद घर सुरक्षित लौटना है तो वे शराब का सेवन न करें। यदि शराब पी है तो ड्रंक एंड ड्राइव करने से परहेज करें। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने समूची पुलिस फोर्स को सड़क हादसों की दर में कमी लाने के लिए तैयारी पुख्ता करने को कहा है। नतीजतन अब हर मैरिज पैलेस के बाहर पुलिसकर्मी शादियां में पहुंचने वाले मेहमानों की गाड़ियों की चेकिंग और एल्को सेंसर किट से टेस्ट करते नजर आएंगे।
– केंद्र की पॉलिसी लागू न कर कैप्टन सरकार ने दी थी लोगों को राहत
पंजाब में पूर्व कैप्टन सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू करते हुए ड्रंक एंड ड्राइव पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का सेक्शन हटा दिया था। इसके बदले पंजाब में पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक नया सेक्शन एड किया था, जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में ड्राइविंग पर 1 हजार रुपए का प्रावधान किया था। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि पंजाब में लागू नहीं है। जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह महीने की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हैं।

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