पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जमानत : पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की जमानत खारिज

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फ़रीदकोट : कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद्द कर दी है। उधर जिला अदालत ने तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी दोनों घटनाओं में एडीजीपी एल के यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके आधार पर 6 मार्च को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने सभी को नोटिस जारी करके 23 मार्च को अदालत में पेश होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए थे जिसके बाद बादल पिता पुत्र समेत एसएसपी मान ने जमानत याचिकाएं दाखिल की थी।

इससे पहले जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने सुखबीर सिंह बादल की गोलीकांड की चार्जशीट दिखाने की अपील वाली याचिका को रद्द कर दिया था। जमानत की पैरवी करने के लिए सुखबीर सिंह बादल ने अपने वकील के माध्यम से चार्जशीट की कॉपी दिखाने का आग्रह किया था लेकिन इस पर एसआईटी ने विरोध जताया। इसके बाद अदालत ने याचिका रद्द कर दी।

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