प्रवासी श्रमिकों का भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बनेगा राशन कार्ड

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सोलन : सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाया जाएगा ताकि यह वर्ग भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। यह जानकारी ज़िला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेन्द्र कुमार धीमान ने दी।
नरेन्द्र कुमार धीमान ने ज़िला सोलन में काम कर रहे ऐसे प्रवासी श्रमिकों, जिनके नाम भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं, और किसी अन्य राज्य में जिनके राशन कार्ड नहीं बने है, से आग्रह किया कि वह ज़िला सोलन में खण्ड स्तर पर तैनात सम्बन्धित खाद्य एवं नागिरक आपूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में सम्पर्क कर राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम पोर्टल में दर्ज है, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी कर, अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला नियंत्रक कार्यालय सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-224114 से प्राप्त की जा सकती है।

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