बिना NOC के पंजाब में 1 दिसंबर से होगी रजिस्ट्री : सरकार द्वारा कानून पास कर नोटिफिकेशन जारी

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चंडीगढ़।  प्रदेश के शहरी विकास और जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने चंडीगढ़ में एक चैनल पर आयोजित सम्मेलन के दौरान अपने विभागों का रोडमैप पेश किया।
शहरी विकास मंत्री मुंडियां ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से शहरी विकास को प्राथमिकता देने और इससे जुड़े लोगों व शहरवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे, जो अति आधुनिक नक्शे तहत बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर का सर्वे किया जा रहा है और विभाग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा। शहरी विकास और आवास निर्माण विभाग की विकास अथॉरिटीज ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से दो बार में 5000 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता Transparency बनाए रखना है। विभागों में लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष कैंप विभिन्न विकास ऑथोरिटीयों द्वारा 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस ,कंप्लीशन सर्टिफिकेट,लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान,प्रमोटर रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि दिए गए। अब दूसरा कैंप 3 दिसंबर को आयोजित होगा जिसमें 100 से अधिक प्रमोटरों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
मुंडिया ने NOC रजिस्ट्री को लेकर कहा, लंबे समय से बिना एनओसी के प्लॉट की रजिस्ट्री काम लटका पड़ा था, अब सरकार द्वारा कानून पास कर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 500 गज तक के प्लॉट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी। 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने के लिए यह प्रोसेस चालू रहेगा।
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