चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग में सदस्यों के ग़ैर-सरकारी खाली पदों की भर्ती के लिए योग्य आवेदनकर्ताओं से आवेदनों की मांग 5 फरवरी तक की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति, प्राथमिक रूप से महिलाएं जो बढ़िया योग्यता, ईमानदारी रखते हों, जिन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए काम किया है, कानून या विधान की उचित जानकारी और तजुर्बा रखता हो, आवेदन देने के योग्य हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य महिला आयोग में एक सीनियर उप-चेयरपर्सन, एक उप-चेयरपर्सन और दस सदस्यों (जनरल-8 और एससी-2) की भर्ती की जानी है, जिससे महिलाओं सम्बन्धी कल्याण योजनाओं को लागू करके संबंधितों को लाभ मिल सके। मंत्री ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन समेत बायो-डाटा डायरेक्टोरेट सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को 5 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं।