बैठकों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति यकीनी बनाने के आदेश
चंड़ीगढ़ । डायरैक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के महिला सदस्यों के पति एवं पारिवारिक सदस्यों के विभागीय मीटिंगों में शामिल होने का कड़ा नोटिस लिया है। जिसको लेकर डिवीजनल डिप्टी डायरैक्टर पंचायत, एडीसी (विकास), जिला विकास व पंचायत अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद व ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतो की बैठकों में महिला की उपस्थिति यकीनी बनाई जाए। यदि उनके स्थान पर उनके पारिवारिक सदस्य बैठक में पहुंचते हैं तो तुरंत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अक्सर देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की मीटिंगों में किसी भी स्त्री के पति अथवा पुत्र या अन्य पारिवारिक सदस्य उसके स्थान पर बैठक में पहुंच जाते हैं। यह कार्रवाई जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की मीटिंगों में देखी गई है। डायरैक्टर ग्रामीण विकास ने आदेश दिए कि इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त करने तथा ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए यह कदम अत्यंत जरुरी है।
महिला की उपस्थिति यकीनी बनाई जाए : जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतो की बैठकों में
Sep 03, 2022