माइनिंग विभाग की शिकायत पर पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से बेड मिक्स और बजरी ले जा रहे चार टिप्परों को जब्त कर चालकों के खिलाफ किया मामला दर्ज

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पुलिस द्वारा अदालत में पेश करने पर माननीय अदालत ने चारों को 14 दिन की न्यानिक हिरासत में भेजा
गढ़शंकर।  गढ़शंकर नंगल सड़क पर गांव डल्लेवाल के निकट कार को टक्कर मारने के बाद भगा कर ले जा रहे टिप्पर को रोकने के बाद पुलिस व माइनिंग विभाग ने करवाई करते हुए चार टिप्परों को जब्त कर उनके चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। टिप्परों के चारो चालकों को अदालत में पेश किया गया तो माननीय अदालत ने चारों को 14 दिन की न्यानिक हिरासत में भेज दिया है।

जल निकास कम माइनिंग उपमंडल गढ़शंकर के जूनियर इंजीनियर लवप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी जिस पर करवाई करते हुए पुलिस चौकी बीनेवाल के इंचार्ज एएसआई ओंकार सिंह ने टिप्पर चालक अमित कुमार पुत्र चरणजीत निवासी सलोह, जिला शहीद भगत सिंह नगर , जतिंदर शर्मा पुत्र चांद शर्मा निवासी गढ़ी तरखाना , थाना समराला , जिला लुधियाना , रोलू राम पुत्र तरसेम लाल निवासी वार्ड नंबर 2 , राहों , जिला शहीद भगत सिंह नगर और जगदेव सिंह पुत्र जगन सिंह निवासी कूप कलां, थाना मियानी , जिला लुधियाना को ग्रिफ्तार कर  मिनरल्स एक्ट 1957 की धारा 21 (1), 4 (1)  तहत एफआईआर नंबर 29 दर्ज की गई ।
पुलिस चौकी बीनेवाल के इंचार्ज एएसआई ओंकार सिंह ने बताया कि टिप्पर नंबर पीबी 10 , टिप्पर नंबर जेबी 9195 में एक हजार फ़ीट बेड मैक्स, टिप्पर नंबर पीबी 65 बीई  3028 में ग्यारह सौ फ़ीट बजरी, टिप्पर नंबर पीबी 10 केएफ 9295 एक हजार फ़ीट बेड मिक्स और टिप्पर नंबर पीबी 07 सीएफ 3969 में एक हजार फ़ीट बजरी थी। चारों टिप्परों में एनजीटी के आदेश 19/2 /2020 की उलंघना करते हुए गैरकानूनी तरीके से मिनरल्स ले जाये रहे थे।  एएसआई ओंकार सिंह ने बताया कि आज चारों को माननीय अदालत में पेश किया गया। माननीय  अदालत ने चारों चालकों को 14 दिन की न्यानिक हिरासत में भेज दिया है

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