मामले जो लोक अदालत में लिए जाएंगे – राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को आयोजित

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रोहित भदसाली बिलासपुर :   जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा 14 दिसंबर, 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
👉 मामले जो लोक अदालत में लिए जाएंगे:
बैंक से संबंधित विवाद
श्रम विवाद
बिजली और पानी के बिल
वैवाहिक विवाद
मोटर वाहन चालान
🔹 जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त मामलों के केस लंबित हैं, वे अपने मामले लोक अदालत में लगवा सकते हैं।
🔹 अगर आपका मामला न्यायालय में नहीं है और आप आपसी समझौते से हल चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
⚡ विशेष सुविधा:
मोटर वाहन चालान के मामलों को ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले निपटाया जा सकता है।
📞 संपर्क करें:
टोल-फ्री नंबर: 15100
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर: 01978-221452
घुमारवीं: 01978-254080
बिलासपुर उपमंडलीय विधिक सेवा समिति: 01978-224887
✉ ईमेल: Secy-dlsa-bil-hp@gov.in
🌐 वेबसाइट: राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली की वेबसाइट।
आइए, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विवादों को सुलझाएं और न्याय का लाभ उठाएं!
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर की सचिव (सीनियर सिविल जज) मनीषा गोयल ने बताया कि 14 दिसंबर, 2024 को बिलासपुर जिला के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, और वैवाहिक विवादों के मामले शामिल किए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत मामले लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, लेकिन वह आपसी समझौते के आधार पर इसे सुलझाना चाहता है, तो वह भी आवेदन कर सकता है।
मोटर वाहन चालान के मामलों के लिए विशेष सुविधा
सुश्री मनीषा गोयल ने बताया कि मोटर वाहन चालान के मामलों को ऑनलाइन ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है।
मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए लोग निम्नलिखित हेल्पलाइन और संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
टोल-फ्री नंबर: 15100
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला: 01978-221452
उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर: 01978-224887
उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं: 01978-254080
इसके अतिरिक्त, व्यक्ति अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने वकील के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
सचिव ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने विवादों को सुलझाने और न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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