ऊना : उपमंडल अंब की एसीजेएम कोर्ट ने मारपीट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को 4 साल जेल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि 28 अक्टूबर 2011 को आदर्श नगर अंब निवासी सीमा देवी पत्नी राजेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। आरोप उसने अपने जेठ सुमेश कुमार पर लगाए थे। सीमा ने बताया कि उसका परिवार अंब शहर में रहता है। तीन परिवार हैं और तीनों के अपने अलग-अलग मकान है। 28 अक्टूबर को वह अपने पति के साथ ज्वार गई हुई थी।
सीमा ने बताया कि शाम को जब वापस आई तो उसके पति बाजार से कुछ सामान लेने गए। इसी बीच उनके जेठ सुमेश कुमार पुत्र धनीराम ने किसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस बीच पति राजेश बाजार से वापस आ गया और उसने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर उसे सुमेश कुमार के चंगुल से छुड़ाया। सुमेश कुमार ने डंडे से उसके पति राजेश कुमार पर हमला कर दिया। हमले में राजेश कुमार की बाजू में चोट आई और उसके होंठों पर चोट आई।
पुलिस ने सीमा देवी की शिकायत पर सुमेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 506 और 427 के तहत मामला दर्ज किया। उसी मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 324 के तहत 1 साल की सजा 2000 जुर्माना, 325 के तहत 4 साल की सजा 2000 जुर्माना, 427 के तहत 6 महीने की सजा 2000 जुर्माना, 452 के तहत 4 साल की सजा 2000 जुर्माना, 506 के तहत 3 साल की सजा 2000 जुर्माना लगाया गया है।