मोहाली। फेसबुक मैसेंजर पर बाल अश्लील सामग्री भेजने के दोषी लुधियाना के गांव साहनेवाल निवासी अनुज कुमार को जिला अदालत ने तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर प्राप्त हुई शिकायत के संबंध में पंजाब राज्य साइबर अपराध सेल की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम इकाई सीसीपीडब्ल्यूसी ने पाया था कि संदिग्ध ने 27 नवंबर 2020 को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से बाल अश्लीलता की एक वीडियो क्लिप प्रसारित की थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन राज्य साइबर अपराध में आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत 18 सितंबर 2021 को केस दर्ज किया गया।
जांच के दौरान अलग-अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आईपी एड्रेस सहित तकनीकी विवरण मांगे गए थे ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। पहचान होने पर आरोपी अनुज को 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किया गया।
डीआइजी (साइबर अपराध) नीलांबरी जगदले ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना, जिसमें बच्चों को स्पष्ट यौन कार्य या आचरण में शामिल दिखाया गया हो या पाठ या डिजिटल छवियां बनाई गईं हों, सामग्री एकत्र की गई हो, खोजी गई हो, ब्राउज की गई हो, डाउनलोड की गई हो, विज्ञापन दिया गया हो, प्रचारित किया गया हो, आदान-प्रदान किया गया हो या वितरित किया गया हो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को अश्लील या अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करना एक दंडनीय कृत्य है, जिसमें पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।