होशियारपुर:
पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के मद्देनज़र रजिस्टर्ड निर्माण कामगार या उनके पारिवारिक मैंबर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, के लिए वित्तीय मदद की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत रजिस्टर्ड निर्माण कामगार अपने नज़दीकी सेवा केन्द्रों में जाकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
डिप्टी कमिशनर अपनीत रियात ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग की तरफ से आज से शुरू की इस स्कीम का लाभ उन रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों को मिलेगा जो ख़ुद या उनके पारिवारिक मैंबर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और एकांतवास में रहे थे। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपना या पारिवारिक सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट, निर्माण कामगार के तौर पर रजिस्ट्रेशन कार्ड और बैंक की कापी लेकर अपने पास के सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा जहाँ स्कीम का लाभ देने के लिए प्रक्रिया की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कोई फार्म या आवेदन पत्र नहीं देना पड़ेगा बल्कि सेवा केंद्र में सीधे तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी जिसके लिए 10 रुपए सुविधा चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे।
ज़िक्रयोग्य है कि कोविड महामारी के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह जो कि पंजाब निर्माण कामगारों की भलाई के लिए बने बोर्ड के चेयरमैन भी हैं ने रजिस्टर्ड कामगारों के लिए कोरोना पॉजिटिव हो जाने या उनके पारिवारिक सदस्यों को कोरोना हो जाने पर वित्तीय सहायता का ऐलान किया था जो कि 1500 रुपए या अधिक से अधिक 3 हज़ार रुपए तक दी जायेगी
रजिस्टर्ड निर्माण कामगार अपने नज़दीकी सेवा केन्द्रों में जाकर स्कीम का लाभ ले सकते, जो ख़ुद या उनके पारिवारिक मैंबर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे- डिप्टी कमिशनर
Jul 14, 2021